Ranchi : निगम क्षेत्र के बाहर बिना स्वीकृती के बने 50,000 मकानों पर रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) कार्रवाई करने जा रहा है. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. इंजीनियरों की दो टीमें बनायी गयी हैं. हालांकि कार्रवाई करने से पहले RRDA बिना नक्शे के घरों का सर्वे कराएगा. इंजीनियरों की टीम अवैध तरीके से बनाये गये मकान के मालिकों से नक्शा सहित आवश्यक कागजात मांगेंगे. लेकिन RRDA की इस पहल से अब वैसे मकान मालिकों के समक्ष यह समस्या आ गयी है कि उन्हें क्या करना हो. उनपर क्या कार्रवाई की जा सकती है.
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मास्टर प्लान वाले मकानों पर कार्रवाई करेगा RRDA
अवैध मकानों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर RRDA का कहना है कि जिन क्षेत्रों का मास्टर प्लान बना हुआ है, वहां पर बने बिना नक्शे के मकानों का पहले सर्वे होगा. जितने डेवीएशन (मकान बनाने का एक बॉयलॉज) में मकान बनाना है, उसे जांच जाएगा. अगर मकान इसके अंतर्गत बना है, तो फाइन लेकर मकान का नक्शा पास कराया जाएगा. अगर डेवीएशन के तहत मकान नहीं बना है, तो फिर उसे तोड़ा जाएगा.
यह नियम उन्हीं मकानों पर लागू होगा, जहां पर मास्टर प्लान बना है. बिना मास्टर प्लान वाले क्षेत्र को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है. बता दें कि RRDA क्षेत्र में कुल 268 गांव है, जिसमें से कुल 114 गांव का मास्टर प्लान बना है. अभी भी 154 गांव मास्टर प्लान में नहीं है. मास्टर प्लान वाले क्षेत्रों में बने मकानों पर ही RRDA अब कार्रवाई करने जा रहा है.
क्या करें मकान मालिक
अब ऐसे में अब मकान मालिकों को क्या करना चाहिए. RRDA का कहना है कि वैसे मकान मालिक, जिन्होंने बिना मास्टर प्लान वाले क्षेत्र में मकान बनाया हैं, अगर उसने पहले से ही मुखिया या जिला परिषद से नक्शा पास कराया है, तो उस नक्शा को अगले 7 दिनों के अंदर RRDA में जमा करना होगा. अगर मकान मालिकों ने ऐसा नहीं किया है, तो RRDA उपाध्यक्ष को एक पत्र लिख उन्हें पूछना होगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. उसके बाद RRDA कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी. उसके बाद जो भी निर्णय होगा, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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