Ranchi : राज्य सरकार ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट दे रही है. शुल्क माफी योजना के तहत उपभोक्ताओं को चार किस्तों में विलंब शुल्क या डीपीएस की छूट मिलेगी. झारखंड बिजली वितरण निगम ने इस योजना को 16 जून से लागू किया है. यह 15 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी. निगम के जीएम रेवेन्यू एएस दास ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिये छूट का लाभ उठाने का यह बेहतर समय है. निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
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राज्य कैबिनेट ने लिया था छूट देने का फैसला
गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में छूट देने का फैसला किया था. योजना के तहत ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक या चार किस्तों में जमा कर सकते हैं. 31 मई तक के बिजली बिल में डीपीएस या विलंब शुल्क माफ किया जायेगा. 15 सितंबर तक बिल जमा कर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. इस अवधि तक बिल जमा करने पर विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा. उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भुगतान कर सकते हैं. जिन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग द्वारा एफआईआर किया गया है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, वे इसका लाभ ले सकते हैं.
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ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है योजना का प्रचार-प्रसार
निगम आदेश के बाद आपूर्ति कार्यालयों की ओर से इस येाजना के लिए प्रचार-प्रसार चलाया जा रहा है. आपूर्ति क्षेत्र अधिकारी अलग-अलग इलाकों में कैंप लगा रहे है. सोशल मीडिया के जरिये भी इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. अनुमान है कि लगभग 32 लाख ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा.
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