Jamshedpur : साकची बसंत सिनेमा हनुमान मंदिर विवाद में जोगिंदर सिंह जोगी और सुरेन्द्र शर्मा गुट के नामजद लोगों ने शनिवार को एसडीएम कोर्ट में हाजिरी लगाई. जोगिंदर सिंह जोगी गुट के सभी 22 सदस्य हाजिर हुए. सुरेन्द्र शर्मा गुट के दो-चार लोग अनुपस्थित रहे. उपस्थित सभी नामजद का एसडीएम संदीप कुमार मीणा ने भौतिक सत्यापन किया. योगेन्द्र सिंह योगी पक्ष के अधिवक्ता रवि शंकर पांडेय ने एसडीएम के समक्ष पक्ष रखा. साथ ही शोकॉज का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है. अधिवक्ता ने कहा कि धारा 144 लागू होने के बावजूद मंदिर के सामने सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक अवैध जमावड़ा लगा रहता है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है. यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. सुरेन्द्र शर्मा गुट की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी और सीबी ओझा ने सभी नामजद की हाजिरी दी. अपने सबमीशन में मंदिर के निकट धारा 144 लागू होने के बाद भी दूसरे पक्ष के लोगों के जमावड़े की जानकारी एसडीएम को दी. उन्होंने एसडीएम से मांग की कि वे उक्त स्थल पर धारा 144 का कड़ाई से पालन कराएं.
जिला प्रशासन को मजबूरन धारा 144 लगाना पड़ा : सुबोध श्रीवास्तव
भाजमो जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि श्री श्री लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर विवाद की आड़ में शहर में दंगा-फसाद कराने की मंशा थी. जिसे प्रशासन ने विफल कर दिया. इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन का आभार जताया है. प्रशासन ने जो कार्य किया है वह लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही था. बहुत जल्द जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय दुकानदारों के नेतृत्व में मंदिर निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया जाएगा.
सरयू गुट के आवेदन पर एसडीएम ने लगाया है धारा 144
श्री श्री हनुमान मंदिर निर्माण समिति सुरेन्द्र शर्मा गुट के अप्पू तिवारी ने आरोप लगाया कि सरयू राय गुट के लोगों की शिकायत और आवेदन पर ही प्रशासन ने धारा 144 लगाया है. उनके गुट के लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं. साकची बाजार भ्रमण और निरीक्षण के नाम पर मंदिर के समीप जमावड़ा लगाया जा रहा है. लोगों को दिग्भ्रमित किया जा है और लोगों को बहला फुसला कर मन्दिर पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है.