Saraikela : जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में फूड सेफ्टी, फूड फोर्टिफिकेशन एवं हाइजीन रेटिंग से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में डीसी ने कहा कि फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है ताकि गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के संबंध में लोग जान सकें. डीसी ने जिले में खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले दुकानदारों से अपील की कि एक्सपायरी डेट, मिलावटी एवं खुली सामग्रियों की बिक्री ना करें. ऐसे पैकेट प्रोडक्ट जिस पर लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, नेट क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर एड्रेस, प्रोडक्ट डिटेल्स इत्यादि अंकित हो उन्हें ही बिक्री करें. इससे उपभोक्ता को सामग्री की खरीद में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहती. ऐसे दुकानदार या ऐसी संस्था जो इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हों उनकी सूचना स्थानीय थाना, प्रखंड कार्यालय या खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दें ताकि समय से जांच के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
500 दुकानदारों को दिया जा चुका है फूड लाइसेंस
कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोइन अख्तर ने पीपीटी के माध्यम से फूड सेफ्टी, फूड फोर्टिफिकेशन हाइजीन रेटिंग एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्राप्त दिशा-निर्देशांे की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला में 500 से अधिक संख्या में दुकानदारों को फूड लाइसेंस दिया जा चुका है. दुकानों में अच्छे खाद्य पदार्थ की बिक्री हो यह सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल वाहन के माध्यम से समय-समय पर जांच की जा रही है. बताया गया कि अभियान चलाकर गुणवत्ता एवं हाइजिन रेटिंग की जांच करते हुए दर्जनों दुकानदारों पर करवाई की गई है. कार्यशाला में ऐसी संस्थाओं जहां अधिक संख्या में लोगों का खाना बनाया जा रहा हो, जैसे जेल, आवासीय विद्यालय, अस्पताल इत्यादि में किचन की साफ-सफाई तथा सुरक्षा मानकों से संबंधित जानकारी के साथ हाइजीन मेंटेन करने की अपील की गयी.