LagatarDesk : अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल एसबीआई ने ट्वीट करके एक नोटिस जारी की है. बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को कहा है कि 30 सितंबर से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें. यदि ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने में परेशानी हो सकती है.
30 सितंबर तक पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक
एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी. एसबीआई ने अपने ग्राहकों को कहा कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें. बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन इनएक्टिव हो जायेगा. पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है.
तीसरी बार बढ़ायी गयी समयसीमा
बता दें कि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी. पहले यह समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गयी थी. लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 30 जून कर दिया गया था.
पैन को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंक
पहला तरीका
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home जायें.
- इस साइट में बाईं तरफ Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें . एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको PAN, AADHAAR और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है, वैसे ही भरना है.
- अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो ‘ I have only year of birth in aadhaar card’ पर टिक करें.
- कैप्चा कोड डालें या OTP के लिए टिक करें लिंक आधार के बटन को क्लिक करें.
- बस आपका पैन आधार से लिंक हो गया.
दूसरा तरीका
- आप पैन और आधार को SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं.
- मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें – UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN>.
- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.
- बस आपका आधार पैन से लिंक हो जायेगा.