Ranchi : बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एसबीआई पटना को प्रतिवादी बनाया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एसबीआई पटना को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
एसबीआई पटना की ओर से जानकारी नहीं दी जा रही
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआई पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है. इसके बाद अदालत ने एसबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया.
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