New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त तक का समय दिया. भारत के CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च को छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था
उच्चतम न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला भी हैं. पीठ ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश दिया ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें. यह रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जानी है. उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च को, गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था. कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरिकी शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाये थे. उच्चतम न्यायालय अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर अब 11 जुलाई को सुनवाई करेगा.