NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चीफ डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई होने की संभावना है. जान लें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल नवंबर में दो अध्यादेश पारित कर ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया था.
मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता ने दी है चुनौती
संजय मिश्रा के रिटायरमेंट के ठीक तीन दिन पहले केंद्र सरकार अध्यादेश लायी थी. मिश्रा का कार्यकाल विस्तार इस साल 18 नवंबर तक के लिए ही किया गया था, लेकिन अध्यादेश के कारण अब उनका कार्यकाल और ज्यादा बढ़ सकता है. खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने जुलाई में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के फैसले को चुनौती दी थी.
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केंद्र सरकार ने अर्जी को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया
बुधवार,9 नवंबर को ठाकुर की अर्जी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हिमा कोहली और जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष पेश हुई. हालांकि जजों ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मौखिक रूप से कहा कि 18 नवंबर को इस पर सुनवाई की जायेगी.
उधर केंद्र सरकार ने इस अर्जी को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार देते हुए अर्जी को खारिज करने की मांग की. केंद्र सरकार के वकीलों ने कहा कि जया ठाकुर एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं. और उनके नेताओं पर ईडी द्वारा कार्रवाई की गयी है.
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सेवा विस्तार संगठन के कामकाज के लिहाज से जरूरी है
कार्यकाल विस्तार को लेकर बात करें तो वित्त मंत्रालय ने अपने एक एफिडेविट में सितंबर माह में विस्तार को लेकर कहा था कि किसी नये व्यक्ति के लिए आते ही संगठन के कामकाज को समझना आसान नहीं होता. मंत्रालय के अनुसार ईडी जैसी संस्थाओं के निदेशकों के कार्यकाल में 2 से 5 साल तक का विस्तार संगठन के कामकाज के लिहाज से जरूरी है.
क्यों जरूरी है ईडी अफसरों का कार्यकाल विस्तार
मंत्रालय ने कहा कि कार्यकाल विस्तार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिसके कार्यकाल में मामले दर्ज होते हैं, उस अधिकारी को केस की पूरी बैकग्राउंड पता होती है. ऐसे में यह जरूरी है कि उस अफसर को जरूरी हो तो कुछ वक्त के लिए विस्तार दे दिया जाये. बता दें कि ईडी की शक्तियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर किये गये थे, लेकिन SC ने ईडी ks गिरफ्तारी के अधिकार को सही माना था. साथ ही जमानत के सख्त प्रावधानों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी.