LagatarDesk: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फ्रैंकलिन टेंपलटन Mutual Fund को करारा झटका दिया है. SC ने 20 दिन के अंदर 9122 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा है. इसके लिए SBI को यूनिटधारकों के बीच पैसे का वितरण करने की जिम्मेदारी दी है. न्यायालय के इस आदेश पर सभी पक्षों के वकीलों ने सहमति जतायी. SC ने कहा कि यदि कोई पक्ष संतुष्ट ना हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट कर रही है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ फ्रैंकलिन टेंपलटन की अपील पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निवेशकों की पूर्व मंजूरी के बिना डेट फंड को बंद करने पर रोक लगा दी थी. कंपनी ने 7 दिसंबर 2020 को कहा था कि उसने यूनिटधारकों से निश्चित आय वाली छह योजनाओं को बंद करने की मंजूरी मांगी है.
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फ्रैंकलिन टेंपलटन ने 6 Mutual Fund स्कीम को किया था बंद
कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था. अचानक लिए गये इस फैसले का बुरा प्रभाव बाजार पर पड़ा था. अप्रैल 2020 में फ्रैंकलिन टेंपलटन ने 6 Mutual Fund स्कीम को बंद कर दिया था. इसके लिए कंपनी ने निवेशकों से सलाह नहीं ली थी. इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कंपनी के खिलाफ आया था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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निवेशकों को 20 दिन के अंदर भुगतान करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को अपने निवेशकों को 20 दिन के अंदर 9122 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर को कहा था कि कंपनी एक सप्ताह के अंदर यूनिट होल्डर्स की एक बैठक बुलाये और उनसे सहमति ले. सुप्रीम कोर्ट ने इस कहा था कि मामला बहुत बड़ा है और लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं.
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सबसे प्रमुख Mutual Fund कंपनियों में से एक
फ्रैंकलिन टेंपलटन Mutual Fund भारत की प्रमुख फिक्सड इनकम फंड हाउसों में से एक है. अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने बिना निवेशकों की सलाह लिये बिना अपनी 6 योजनाओं को बंद कर दिया था. जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था.
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