NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आयी है. SC ने आज बुघवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले में अदालत ने आजको एजी पेरारिवलन को रिहाई का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद एजी पेरारिवलन 31 साल बाद जेल से बाहर आयेगा.
SC orders release of convict Perarivalan in Rajiv Gandhi assassination case
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— ANI Digital (@ani_digital) May 18, 2022
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पेरारिवलन को 11 जून, 1991 को गिरफ्तार किया गया था
जानकारी के अनुसार पेरारिवलन (50) को 11 जून, 1991 को गिरफ्तार किया गया था. उस समय वह 19 साल का था. उस पर साजिश रचने वाले लिट्टे के शिवरासन के लिए 9-वोल्ट की दो गोल्डन पावर बैटरी सेल खरीदने का आरोप था. उसी साल, 21 मई को राजीव गांधी की हत्या के लिए बम में इन बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था. उसे 1998 में टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था. SC ने इस साल मार्च में पेरारिवलन को जमानत दी थी.
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तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारिवलन को रिहा करने का फैसला किया था
खबरस है कि उसकी दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया. इससे पहले 2008 में तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारिवलन को रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन राज्यपाल ने इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था. इसके बाद से ही उसकी रिहाई का मामला लंबित था. राज्यपाल की तरफ से रिहाई पर फैसला नहीं आने के बाद पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.