NewDelhi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आज सोमवार को सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. साथ ही उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. सत्येंद्र जैन के वकील ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ से आत्मसमर्पण के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया. सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई हुई थी. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि सत्येंद्र जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं.
SC से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका खारिज, तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा
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