NewDelhi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आज सोमवार को सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. साथ ही उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. सत्येंद्र जैन के वकील ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ से आत्मसमर्पण के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया. सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई हुई थी. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि सत्येंद्र जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं.
हर बार कोर्ट सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाती चली गयी
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल 2023 को सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के फैसले को जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 26 मई 2023 को अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका की अवधि 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी. इस तरह बार-बार जैन की जमानत की अवधि कोर्ट बढ़ाती चली गयी.
ईडी ने 30 मई 2022 को जैन को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन करने के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसके बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें छह सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गयी थी.