NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि अगर भगोड़े कारोबारी पैसा लौटाने को तैयार हैं तो क्यों न उन्हें भारत लौटने देने और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया जाये?. जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले में मंगलवार को कहा कि कानूनी कार्यवाही में कई वर्ष लगेंगे और एजेंसियां भगोड़े व्यवसायियों को वापस लाने के अपने प्रयास में सफल हो भी सकती हैं और नहीं भी.
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देश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी न हो
ऐसे में अगर भगोड़े कारोबारी पैसे लौटाने पर सहमत हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है. कहा कि इस पर भी विचार किया जा सकता है कि देश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी न हो. खबरों के अनुसार यह सुझाव हेमंत एस हाथी की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC की ओर से आया.
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कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत से भाग गये हैं
वह स्टर्लिंग समूह के प्रमोटरों के साथ बैंक ऋण के माध्यम से कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में वांछित है. बता दें कि सभी आरोपी भारत से फरार हैं और विदेश में रह रहे हैं. उनके अलावा भगोड़े कारोबारियों में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कुछ और लोग भी हैं, जो हजारों करोड़ का घोटाला या हेराफेरी करके कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत से भाग गये हैं. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है.
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हाथी ने पैसे लौटाने की जताई इच्छा
हाथी ने पैसे वापस करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वापस आने पर एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाये जाने और परेशान किये जाने से सुरक्षा की मांग की. उन्होंने कहा कि उनकी कुल बकाया राशि 1,500 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है, जिसमें से 600 करोड़ रुपये बैंकों को चुका दिये गये हैं, और 900 करोड़ रुपये की बकाया राशि वापस करने का आश्वासन दिया है. पीठ ने इसका भी समर्थन किया कि राशि सरकार द्वारा स्वीकार की जाये.
आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है
सुप्रीम कोर्ट की पीठ का कहना था कि आप (सरकार) दुनिया भर में कई लोगों का पीछा कर रहे हैं लेकिन आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाये हैं. यहां वह पैसे वापस करने की पेशकश कर रहा है. इसलिए कुछ आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है और उन्हें वापस आने की अनुमति दी जा सकती है.
इस क्रम में सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर वह लौटते हैं तो वह गिरफ्तारी नहीं करेंगे. हालांकि उन्होंने हाथी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को आगे न बढ़ाने को लेकर आपत्ति व्यक्त की.
देश भर में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए अगर भगोड़ा आर्थिक अपराधी वापस आता है और पैसे वापस करता है तो उसे तीन मोर्चों पर राहत देने पर विचार किया जाये. उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए. उसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए. आपराधिक मामले में उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.