New Delhi : दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मेयर के चुनाव और MCD की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए. बता दें कि इस नोटिस में तारीख का उल्लेख करना भी जरूरी है, जिस दिन मेयर पद का चुनाव होना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा महापौर का चयन होने के बाद उनकी अध्यक्षता में उप-महापौर और स्थाई समिति के सदस्यों को चुनाव होगा. इसके अलावा महापौर का चयन होने के बाद उनकी अध्यक्षता में उप-महापौर और स्थाई समिति के सदस्यों को चुनाव होगा.
Delhi Mayor election | Supreme Court directs to issue notice for the election of mayor and the first meeting of MCD. It shall be issued within 24 hours and notice shall fix the date at which the election of mayor, deputy mayor and other members shall be held. pic.twitter.com/YWfPXJIw5Y
— ANI (@ANI) February 17, 2023
SC का आदेश जनतंत्र की जीत : केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि SC का आदेश जनतंत्र की जीत है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए ट्वीट में लिखा कि ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला भी किया है. केजरीवाल ने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि LG और BJP मिलकर आये दिन दिल्ली में गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित करते हैं.
SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा।
ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2023
शैली ओबेरॉय ने दायर की थी याचिका
दिल्ली मेयर चुनाव में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि MCD मेयर चुवाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आठ फरवरी को मांगा था जवाब
शीर्ष अदालत ने ओबेरॉय की याचिका पर आठ फरवरी को उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि महापौर, उप-महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते. शैली ने पूर्व में भी चुनाव में तेजी लाने के निर्देश के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था. छह फरवरी को चुनाव तय होने के बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली थी. लेकिन, चुनाव टलने पर उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
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