Ranchi : भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर आज बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें मिली राहत को बरकरार रखते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 23 अगस्त तक बढ़ा दी. सांसद निशिकांत दुबे ने सचिवालय घेराव के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा.अब अदालत को इस मामले में 23 अगस्त को सुनवाई करेगा. (पढ़ें, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर 28% GST, कैंसर की दवाइयां और थियेटर में खाना-पीना सस्ता, कार खरीदना महंगा)
अप्रैल 2023 में 41 लोगों पर धुर्वा थाना में किया गया था केस दर्ज
बता दें कि साल 2023 के अप्रैल माह में भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व सीएम, 5 सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया. जिसका कांड संख्या 107/2023 है. आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं.
इसे भी पढ़ें : गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह अहम नहीं कि ED चीफ कौन है…परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर नजर रहेगी