Jamtara: कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में एक बार फिर से मंगलवार को निषेधाज्ञा लागू की गई. झारखंड सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद अनुमंडल पदाधिकारी संजय पाण्डेय द्वारा संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सुरक्षा के तहत यह कदम उठाया गया है. इसके तहत धारा 144 लागू किया गया है.
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दो गज की दूरी जरूरी
इसमें अनुमंडल क्षेत्र में 6 अप्रैल से अगले आदेश तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में जमा होने पर रोक रहेगी. साथ ही 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रस्त हैं और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर बाकी पर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी. इसके अलावा हाट, बाजार, मुख्य चौक-चौराहों और दुकानों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थलों पर मास्क के साथ-साथ दो गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
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जुलूस पर रोक
वहीं इस आदेश के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा, सामूहिक भोज, जूलूस और रैली के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. सभी को इन नियमों का पालन करना होगा. यह सब कोविड से बचाव के लिए किया जा रहा है.
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