New delhi :अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिये, जिनमें कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि मैं जम्मू-कश्मीर मेंआतंकी गतिविधियों में शामिल रहा हूं. मालूम हो कि अलगाववादी नेता को 2017 में कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कोर्ट ने कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) सहित सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया है.
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श्री मलिक ने अदालत को बताया कि वह खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता है.उस पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) , 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) एवं 124-ए (देशद्रोह) के तहत आरोप लगे हैं.
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वहीं अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह,शब्बीर शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट,नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी औपचारिक रूप से आरोप तय किए.