Saraikela/Adityapur : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी दुर्गा पदो नायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की धारा 376 ए, बी और पोक्सो एक्ट 6 के तहत न्यायाधीश ने अभियुक्त दुर्गापदो नायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.
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न्यायाधीश ने अभियुक्त से मिलने वाले जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है. गम्हरिया थाना कांड संख्या 51/ 2019 के तहत दर्ज उक्त मामले के संबंध में बताया गया है कि 17 अक्टूबर 2019 को 11 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी. बस से उतर कर गांव जाने के दौरान सुनसान रास्ते पर पीछा करते हुए गांव के ही दुर्गा पदो नायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया.