Ranchi : शेल कंपनी ( shell company ) मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Raviranjan) और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ( Sujit Narayan Prasad ) की अदालत में सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा पक्ष रख रही हैं. वरीय अधिवक्ता आर बाछावत ने हस्ताक्षेप याचिका दायर की है. हस्तक्षेप याचिका मेल से दायर की गई है. जिसमें कलकत्ता की एक कंपनी का जिक्र किया गया है. इस हस्ताक्षेप याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि कॉउन्टर एफ़िडेविट किसी अन्य माध्यम से करे. जिसपर वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी ने कहा कि अदालत 11 जुलाई तक का समय दे, हमारे एसएलपी का सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करें. पढ़ें – रामगढ़ SP ने सागर नायक की पढ़ाई की ली थी जिम्मेदारी, सागर ने मेहनत कर इंटर परीक्षा में लाया 89%
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दो पिटीशन दायर कर समय की मांग की
अधिवक्ता मीनाक्षी ने दो पिटीशन दायर कर समय की मांग की है. उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री की कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है. जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले मुकुल रोहतगी के साथ जब अमृतांश वत्स कार्यवाही शामिल हुए, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें कॉपी नहीं मिला है. जिसपर मीनाक्षी ने कहा कि याचिककर्ता की ओर से सात सप्लीमेंट्री दायर की है. सभी सप्लीमेंट्री मुझे पहले देने की कृपा करें. मुकुल रोहतगी के द्वारा क्या हुआ मुझे नहीं पता.
जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मामले में पक्ष रखते हुए ये नहीं कह सकती हैं. ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है. हमें ख़ुशी है कि कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता स्वस्थ हैं.
आपके अंतिम फ़ैसले से सभी प्रभावित होंगे
सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें मेंटेनबिलिटी या मेरिट पर दलील पेश करने से पहले मामले में सीएम के भाई, बहन,पत्नी और कई करीबियों को आरोपी बनाया है. आपके अंतिम फ़ैसले से सभी प्रभावित होंगे. उन्हें उनके पक्ष रखने का मौक मिलना चाहिए. SGI (सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया) एस वी राजू ने कहा कि अभियुक्त का सुनने का अधिकार ट्रायल में होता है, अभी उनको सुनने का कोई औचित्य नहीं है.
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