New Delhi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मंगलवार को इससे संबंधित सुनवाई की गयी. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है और ईडी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है.
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ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है
अभिषेक और रुजीरा बनर्जी, जिन्हें ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से दस्तावेजों के एक बड़े सेट के साथ पेश होने के लिए कहा था, ने तर्क दिया है कि वे कोलकाता के निवासी हैं और उन्हें दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है और इसकी जांच किसी पुलिस स्टेशन या क्षेत्र तक सीमित नहीं है.
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जानिए क्या आरोप हैं
ईडी अधिकारियों के अनुसार, रुजीरा बनर्जी से जुड़ी फर्मों को कथित तौर पर अवैध धन प्राप्त हुआ था. जांचकर्ताओं को संदेह है कि धन अपराध की आय का एक हिस्सा हो सकता है. उसने कथित तौर पर अपने दो विदेशी बैंक खातों- एक थाईलैंड में और दूसरा लंदन में धन के लिए बेहिसाब धन प्राप्त किया था.