Vijay Kumar Gope
Ranchi: सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर झारखंड समेत पूरे देश भर में बैन लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर नगर निगम जुर्माना भी वसूल रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहर में खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है. निगम के इंफोर्समेंट टीम के द्वारा समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है, और दुकानों पर छापेमारी भी की जाती है.
रांची नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल इस्तेमाल के खिलाफ इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक 7 लाख 3 हजार 300 रुपये जुर्माना शहरवासियों से वसूल किया है. सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ रांची नगर निगम का अभियान लगातार चला कारण लोग चोरी-छुपे प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं.
इसे पढ़ें- कौन होगा हिमाचल का सीएम ? कांग्रेस में शुरू हुआ मंथन
शहर में विशेषकर फल और सब्जी विक्रेता अब भी सिंगल उस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं. दुर्भाग्य है,कि बात निगम कि नागा बाबा खटाल स्थित वेजिटेबल मार्केट और अटल वेंडर मार्केट में विक्रेता-क्रेता बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर रहे हैं.
सख्ती के साथ निगम करेगा कार्रवाई : नगर आयुक्त शशि रंजन
नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा के सभी दुकानदारों पर निगम की नजर है. जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक थोक या खुदरा बेचा करते हैं, उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री नहीं होगी तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे.
वहीं उन्होंने कहा कि निगम की टीम 10 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल रोक को लेकर एक बार फिर से कार्रवाई करेगी. पकड़े जाने वाले लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- ड्रोन कैमरे से होगी जाम की समस्या की रियल टाइम मॉनिटरिंग : ग्रामीण एसपी
इस्तेमाल करने पर जुर्माना के साथ 7 साल का हो सकता है जेल
सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री या भंडारण पर 20 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या 7 साल का कारावास, या फिर दोनों हो सकता है. इस्तेमाल करते पकड़े गए तो 500 से 2000 रुपये और घर से प्लास्टिक कचरा मिलने पर 5 सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाना है. यदि कोई कंपनी या संस्था सिंगल यूज प्लास्टिक के जरिए कचरा फैलाती है तो 5 हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं.