अध्यक्ष व महासचिव को भेजा गया पत्र, मामले में हर पहलू की होगी जांच
Dhanbad : धनबाद बार एसोसिएशन में विवाद का समाधान बार काउंसिल की छह सदस्यीय टीम करेगी. टीम जल्द ही आएगी. कांउसिल ने इस आशय का पत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत कमिटी के 9 लोगों के त्याग पत्र के बाद उत्पन्न स्थिति के समाधान के लिए कांउसिल के सदस्य बालेश्वर प्रसाद सिंह, अमर कुमार सिंह, परमेश्वर मंडल, राज कुमार, हेमंत कुमार सिकरवार, अनिल कुमार महतो इस माह के अंत तक धनबाद बार एसोसिएशन जाएंगे व समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे. टीम कांउसिल को रिपोर्ट सौंपेगी.
बतातें हैं कि इसके पूर्व काउंसिल ने बार एसोसिएशन धनबाद को पत्र लिखकर मॉडल रूल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था. एसोसिएशन से पूछा था कि कांउसिल को 9 पदाधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र डाक से मिले हैं, इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव बताएं कि क्या इन पदाधिकारियों ने सचमुच इस्तीफा दिया है या नहीं. काउंसिल ने पत्र में लिखा था कि त्यागपत्र में वित्तीय अनियमितता की बात कही गई है. इसलिए एसोसिएशन इस पर गंभीरता पूर्वक काम करे.
रंजय हत्याकांड में महंत पांडे का बयान दर्ज
धनबाद: पूर्व विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के चर्चित मामले में बुधवार को गवाह महंत पांडे का बयान अदालत में दर्ज किया गया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमाऱ की अदालत को दिए बयान में महंत ने कहा कि घटना 29 जनवरी 2017 की है. शाम 5:30 बजे वह हीरापुर में था. सिंह मेंशन से उसे फोन आया कि रंजय को बिग बाजार के पास चाणक्य नगर जाने वाले रास्ते में गोली मार दी गई है. जब वह वह वहां गया तो देखा कि राजा जाधव और संजय सिंह घायल रंजय को उठा रहे थे रंजय को उठाकर सेंट्रल हॉस्पिटल ले गया था. सेंट्रल हॉस्पिटल में रंजय को मृत घोषित कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान दुमका जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को अदालत में वीसीएस के जरिये पेश किया गया. हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शर्मा ने प्रति परीक्षण किया, जबकि अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया.
मामा की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से भी खारिज
धनबाद: रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में छह वर्षों से जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि वह मामले की सुनवाई 9 महीने में पूरी करे. बताते हैं कि इसके पूर्व 9 जनवरी 23 को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने मामा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. रूना सिंह ऊर्फ मामा ऊर्फ नंद किशोर सिंह ऊर्फ बबलू 8 अगस्त 18 से जेल मे बंद है.