Jamshedpur : सोनारी स्थित बाल विहार को टाटा स्टील लीज भूमि हस्तांतरित करने और बाद में बाल विहार एवं कारमेल जूनियर कॉलेज के बीच हुए एकरारनामे (डीड) को रद्द करने की मांग डीसी से की गई है. उक्त मांग बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक सदन कुमार ठाकुर ने की. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सौंपे पत्र में सदन कुमार ठाकुर ने बताया वर्ष 2006 में बाल विहार सोनारी और कारमेल जूनियर कॉलेज के बीच किया गया डीड बीएलआर एक्ट-1950 का उल्लंघन है. सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में इस बात का उल्लेख है कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और बीएलआर एक्ट 1950 में लीज भूमि के स्थानांतरण या एग्रीमेंट से पूर्व सरकार की अनुमति जरूरी है.
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लेकिन बाल विहार सोनारी के साथ टाटा स्टील द्वारा वर्ष 2006 में एपोस्टोलिक कारमेल के नाम से किए गए 2.58 एकड़ के लीज डीड में सरकार से अनुमति नहीं ली गई. बाद में बाल विहार और कारमेल जूनियर कॉलेज के बीच हुए लीज डीड (संख्या-2074, दिनांक 29 अपैल 2006) को जमशेदपुर अवर निबंधन कार्यालय में निबंधन कराया गया. सदन कुमार ठाकुर ने बताया कि सरकार और टाटा स्टील के बीच हुए लीज एग्रीमेंट की अवधि 31 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गई. इसके बाद जमीन का मालिकाना सरकार के पास चला गया. ऐसे में टाटा स्टील और बाल विहार के बीच 7 नवंबर 1996 को किस आधार पर लीज एग्रीमेंट किया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में नियमों को ताक पर रखकर डीड करने वाले तत्कालीन अवर निबंधक एवं बाल विहार के चैयरमैन संजीव पॉल पर कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए जिला दंडाधिकारी सक्षम पदाधिकारी हैं. उपायुक्त के स्तर से कार्रवाई नहीं की गई तो, वे अदालत में जाएंगे.