Ranchi : कोरोना काल की आर्थिक परेशानी के दौर में भी झारखंड के मंत्रियों, अधिकारियों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अब इनके द्वारा उपयोग किये जा रहे मोबाइल फोन के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है. अब राज्य के कैबिनेट मंत्री सहित आला अधिकारी 40,000 रुपये तक का फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं साथ ही उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से रिचार्ज कूपन भी उपलब्ध कराया जाएगा. इस बाबत राज्य के वित्त विभाग ने एक संकल्प जारी कर दिया है. जारी संकल्प में सभी लोगों के लिए मोबाइल में खर्च करने की सीमा भी तय कर दी गयी है. वहीं मोबाइल फोन सेट की आयु तीन वर्ष होगी.
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जानिये , किस रैंक के मंत्री और अधिकारी कर सकेंगे कितने रुपये तक का मोबाइल फोन उपयोग
- मंत्री, उपमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आयुक्त एवं सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीसी, एसपी – 40,000 रुपये तक का मोबाइल खऱीदेंगे. साथ ही 3,000 रुपये का रिचार्ज कूपन दिया जाएगा.
- विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी – 35,000 रुपये का मोबाइल और प्रतिमाह 2000 रुपये रिचार्ज कूपन.
- अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक (निदेशालय मुख्यालय), प्रधान कर्मचारी – 30,000 रुपये तक का मोबाइल और प्रतिमाह 600 रुपये रिचार्ज कूपन.
- उप सचिव, उपनिदेशक (निदेशालय मुख्यालय), वरीय प्रधान आप्त सचिव – 25,000 रुपये तक का मोबाइल और प्रतिमाह 500 रुपये रिचार्ज कूपन.
- अवर सचिव, सहायक निदेशक (निदेशालय मुख्यालय में), प्रधान आप्त सचिव, कोषागार और उप-कोषागार पदाधिकारी – 20,000 रुपये का मोबाइल सेट व 400 रुपये प्रतिमाह रिचार्ज कूपन
बता दें कि करीब 9 साल पहले तय नियम के तहत कैबिनेट अधिकारी सहित मुख्य सचिव, डीजीपी आदि 10,000 रुपये तक का मोबाइल ऊपयोग करते थे. लेकिन सरकार का मानना है कि आधुनिकता के युग में अब वैसा मोबाइल फोन जरूरी हो गया है, जिसमें मल्टीमीडिया डिवाइस उपलब्ध रहे. ऐसे में सरकार ने 40,000 रुपये तक का मोबाइल फोन लेने का निर्देश जारी किया है.
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