Ranchi : झारखंड एक खनिज बहुल राज्य है. राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह के खनिज ब्लॉक कार्यरत हैं. इन खनिज ब्लॉकों का केंद्रीय खान एवं खनिज नियमों द्वारा खुली नीलामी की जाती है. इन खनिजों का सही तरीके से अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है. इसके लिए राज्य सरकार सूबे में झारखंड खनन व खनन निगम लिमिटेड (Jharkhand Exploration and mining Corporation Ltd, JEMCL) गठन करेगी. कुल 1000 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ बनने जा रही JEMCL से राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना और विकास तो बढ़ावा मिलेगा ही. साथ ही खनिज अन्वेषण, संवैधानिक स्वीकृति को प्राप्त करने, कोल ब्लॉकों को विकसित करने जैसे कार्यों में भी काफी मदद मिलेगी. बता दें कि बीते दिनों ही हेमंत कैबिनेट में JEMCL गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है.
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कोल ब्लॉक मिलने की राह होगी आसान
झारखंड खनन एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन के बाद राज्य सरकार अब विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी. सरकार की मानें, तो केंद्र के माध्यम से आवंटित किये गये खनिज ब्लॉक से अच्छा कोयला नहीं मिल पा रहा है. इसे देखते हुए सरकार चाहती है कि राज्य सरकार अपने प्रतिष्ठान और कंपनी के माध्यम से नीलामी में भाग लेकर कोल ब्लॉक प्राप्त करे. इसका फायदा यह होगा कि राज्य में काम कर रही कंपनियों को बेहतर कोयला उपलब्ध हो सकेगा. इससे खनिज आधारित उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा.
खनिज खनन क्षेत्र में कई तरह के होंगे कार्य
झारखंड खनन एवं खनन निगम लिमिटेड के बनने पर राज्य सरकार खनिज खनन के क्षेत्र में कई तरह की कार्यों को पूरा कर पाएगी. इसमें खनिज उपलब्धता वाले वैसे क्षेत्र, जहां अभी तक भूतात्विक अन्वेषण नहीं किया गया है, उसका मानक स्तर पर अन्वेषण कार्य, राज्य के अनेक खनिजों जैसे- कोयला, लौह अयस्क, मैगनीज, ग्रेफाईट, लाईमस्टोन, डोलोमाइट आदि की कोर ड्रीलिंग के औसत गहराई को ध्यान में रख प्रति वर्ष 1.5 लाख मीटर कोर ड्रीलिंग लक्ष्य के साथ 50 लाख मीटर कोर ड्रीलिंग का कार्य, अन्वेषण के आधार पर नियामानुकूल भूतात्विक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने और उसका प्रकाशन, खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए टेक्निकल और वित्तीय टेंडर को तैयार करना शामिल हैं.
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2021-22 से निगम करेंगी अपनी गतिविधियां आरंभ
झारखंड खनन एवं खनन निगम लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021-22 से अपनी गतिविधियां को प्रारंभ करेगी. निगम के निदेशक मंडल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों के साथ) कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाएंगे. खनिजों के अन्वेषण के लिए राज्य सरकार के साथ झारखंड खनन एवं खनन निगम लिमिटेड को एक एग्रीमेंट करने का भी प्रावधान किया गया है.