Ranchi/ New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाला की आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल को सशर्त बेल दी है. बेल के लिए उनपर शर्त है कि वह अपनी जमानत अवधि के दौरान ED के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगी और केस से जुड़े किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि अपनी जमानत अवधि के दौरान वो ED के गवाहों से दूर रहें. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए यह भी शर्त रखी है कि ED कोर्ट में सुनवाई के अलावा वो झारखंड नहीं जाएंगी. अगर पूजा सिंघल ने इन शर्तों का उलंघन किया तो उनकी अंतरिम जमानत खारिज हो जाएगी. उनके अधिवक्ता ने पूजा सिंघल और उनकी बेटी के खराब स्वास्थ का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया कि उन्हें बेल दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दो महीनों की अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच में हुई. अंतरिम जमानत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ED ने कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय की मांग की थी. गौरतलब है कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
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