NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो मरीन के खिलाफ देश में आपराधिक मामला बंद करने का फैसला सुनाया है. खबर है कि इटली ने इस मामले में 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिये हैं. मुआवजा जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द कर दिया. इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि इटली से मिले दस करोड़ रुपये पीड़ित परिवार में वितरित कर दे.
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कोर्ट के अनुसार इस मामले में वह मुआवजे की राशि से संतुष्ट है
जानकारी के अनुसार मुआवजे की रकम में से दो पीड़ित पक्षों को 4-4 करोड़ रुपये और नाव मालिक को 2 करोड़ रुपये देने के निर्देश जारी किये गये हैं. कोर्ट के अनुसार इस मामले में वह मुआवजे की राशि से संतुष्ट है और पीड़ित पक्षों ने भी इस पर सहमति जताई है.
इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि इटली ने मुआवजे की राशि 10 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर दी है. अंतराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अनुसार इटालियन मरीन पर भारत में नहीं, बल्कि इटली में मुकदमा चलेगा. भारत सरकार ने इस फैसले को मान लिया है.
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2012 में इटली के मरीन कमांडो ने केरल के दो मछुआरों को गोली मार दी थी
जान लें कि 2012 में इटली के मरीन कमांडो ने लक्षदीव के नजदीक केरल के दो मछुआरों को गोली मार दी थी. इटली का कहना है कि तेल टैंकर ले जा रहे जहाज में सवार कमांडो ने मछुआरों को लुटेरा समझ कर गोली मारी थी. तब से अब तक इटली के नौसैनिकों के खिलाफ ट्रायल, मुआवजे का मसला चल रहा था. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान इटली ने दोनों नौसैनिकों पर केस चलाने का भरोसा दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार का पक्ष जाने बिना, मुआवजा मिले बिना यहां मामले को बंद करने से मना कर दिया था.
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