NewDelhi : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परमवीर सिंह को उस समय तक राहत नहीं दी जा सकती, जब तक वे यह नहीं बतायेंगे कि वे कहां हैं. बता दें कि परमवीर सिंह ने गिरफ्तारी से राहत देने की गुहार लगायी थी. लेकिन SC ने याचिका ठुकराते हुए पूछा,पहले यह बताइए कि आप हैं कहां? भारत में हैं या बाहर? इसके बिना याचिका सुनी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ, वकीलों को भी जानकारी नहीं कि वह कहां हैं?
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आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए : सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के क्रम में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप(परमवीर सिंह) किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं. हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह के वकील से कहा है कि वे 22 नवंबर तक बतायें कि परमबीर सिंह कहां हैं. वहीं, परमवीर सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
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पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी राहत नहीं दी
जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी राहत नहीं दी. कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. देशमुख की ओर से याचिका दायर कर कोर्ट से सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशमुख उचित अदालत के समक्ष अपनी शिकायत कर सकते हैं. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस मामले में भी सामान्य कानूनी प्रकिया जारी रहने दी जाये.