Ranchi/ Delhi : सातवीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने के लिए दायर याचिका को देश को शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि JPSC 2021 में होने वाली परीक्षा हो चुकी है. इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2017 से किया गया है. ऐसे में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में राहत मिली है. अब इससे ज्यादा उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती.
जेपीएससी की नयी नियमावली बन गयी है. नियमावली में हर साल परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है. जेपीएससी सातवीं की प्रारंभिक परीक्षा भी हो गयी है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. और झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जस्टिस एमआर शाह एवं जस्टिस ए एस बोपन्ना की खंडपीठ में हुई. साथियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार राठी एवं झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता कुमारी सुगंधा ने पक्ष रखा.जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.
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हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं
बता दें कि जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र की सीमा निर्धारण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी. प्रार्थी रीना कुमारी व अमित कुमार सहित अन्य की ओर से दाखिले एसएलपी में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही माना था. जबकि प्रार्थिओं का कहना है कि नियमानुसार जेपीएससी को हर साल परीक्षा आयोजित करनी थी. पूर्व में जेपीएससी की ओर से निकाले गए विज्ञापन में उम्र का निर्धारण वर्ष 2011 रखा गया था. लेकिन इसे वापस लेते हुए दोबारा संशोधित विज्ञापन जारी किया गया. जिसमें उम्र के निर्धारण वर्ष 2016 कर दिया गया. 5 वर्ष उम्र अधिक होने की वजह से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.
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