NewDelhi : दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई. सभी को सुनने के बाद SC ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया. सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें.
कहा कि हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है, तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है.
खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराये गये
याचिकाकर्ताओं के मुस्लिमों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमपी के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराये गये हैं. सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है. हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, ताकि रोड साफ हों. यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था. इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की.
हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था
सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता कहा कि 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी. वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे. यह सब तब हुआ, जब संगठनों ने इसमें दखल देना शुरू किया. कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़क पर बनी हैं, उन्हें नोटिस दिया गया. 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था.
खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है
सुनवाई के क्रम में वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट से कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के कई प्रश्न खड़े करता है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक इलाके के बारे में मामले का राष्ट्रीय महत्व क्या है? दवे ने कहा कि बुलडोजर राज्य की नीति का एक जरिया बन गया है. आरोप लगाया कि दिल्ली में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा. दुष्यंत दवे तथ्यों पर बहस करें
सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि दवे तथ्यों पर बहस करें जिसका जवाब वे देंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अग्रिम आदेश जारी कर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनाये रखने के लिए भी कहा था.
विध्वंस तो बुलडोजर संग ही होगा: SC
कपिल सिब्बल ने कहा कि वह विध्वंस पर रोक चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे देश में विध्वंस नहीं रोक सकते. इस पर सिब्बल ने कहा कि वे खास एरिया की बात कर रहे हैंय जिसपर SC ने कहा कि हम देखेंगे. इस क्रम में सिब्बल ने फिर कहा कि बुलडोजर के साथ डिमॉलिशंस न हो तो कोर्ट ने कहा कि विध्वंस तो बुलडोजर के साथ ही होता है. इसके जवाब में सिब्बल ने तर्क दिया कि ऐसा हमेशा नहीं होता.
मुस्लिमों को डराना चाहते हैं
कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण भारत की एक गंभीर समस्या है. मगर मुद्दा यह है कि मुस्लिमों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है. ऐसा बाकी राज्यों में भी हो रहा है. MP का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ जगहों पर एक समुदाय के लोगों को बंद कर दिया गया. वे क्या चाहते हैं? डराना चाहते हैं या उन्हें खत्म करना चाहते हैं?
जहांगीरपुरी के सारे घर 30 साल से ज्यादा पुराने
दुष्यंत दवे ने कहा कि जहांगीरपुरी के सारे घर 30 साल से ज्यादा पुराने हैं. दुकानें भी 50 साल से ज्यादा पुरानी है. हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और देश में इसकी (विध्वंस) इजाजत कैसे दी जा सकती है. दवे ने इसे जंगल का कानून बताते हुए कहा कि बिना पर्याप्त अवसर दिये ऐसी कार्रवाई गैरकानूनी है. कहा कि ये लोग गरीब हैं. अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं सैनिक फॉर्म आइए. गोल् लिंक्स आइए जहां मैं रहता हूं . यहां हर दूसरा घर अतिक्रमण ही है, लेकिन आप उसे छूते तक नहीं.
731 अवैध कॉलोनियो पर ऐक्शन नहीं
दुष्यंत दवे ने कहा कि उन्हें पता था कि हम 10.30 बजे मेंशन करेंगे और इसी वजह से डिमॉलिशन 9 बजे शुरू हुआ. यथास्थिति का आदेश पारित होने के बाद भी डिमॉलिशन जारी रहा. इससे कानून का शासन प्रभावित होता है और लोकतंत्र नहीं बचेगाय दवे ने कहा कि दिल्ली में 731 अवैध कॉलोनी हैं जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं, आप एक इलाके को कैसे टारगेट कर सकते हैं.