New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गये मतों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ पूर्ण मिलान की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला आज गुरुवार को सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग का जवाब सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Supreme Court reserves order on petitions seeking 100 per cent verification of EVM votes with their VVPAT slips.
Currently, VVPAT slips of five randomly selected EVMs in every Assembly segment are verified. pic.twitter.com/NSxzuZwQw4
— ANI (@ANI) April 18, 2024
आयोग के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि ईवीएम किस प्रकार काम करती है
याचिकाकर्ताओं ने वीवीपैट मशीनों पर पारदर्शी कांच को अपारदर्शी कांच से बदलने के आयोग के 2017 के फैसले को उलटने की भी मांग की है, जिसके जरिए कोई मतदाता केवल सात सेकंड के लिए रोशनी चालू होने पर ही पर्ची देख सकता है. आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बताया कि ईवीएम किस प्रकार काम करती है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए. उच्चतम न्यायालय ने 16 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की आलोचना और मतपत्रों के जरिए चुनाव की लौटने की मांग की निंदा करते हुए कहा था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है और व्यवस्था को खराब करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.