Ranchi : 2019 विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को इस मामले की सुनवाई दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा के अधिवक्ता की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई के दिन बहस नहीं की गई, तो अदालत आदेश पारित कर सकता है. याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. वहीं समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा. समरी लाल के अधिवक्ता ने प्रार्थी सुरेश बैठा के अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए समय मांगे जाने का विरोध किया.
सुरेश बैठा ने दायर की है याचिका
बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और बीजेपी के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे. मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया. जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है. इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है.
इसे भी पढ़ें – पीएम आवास योजना में निबंधित गरीब लोगों को मिले आवास : सीएम