Ranchi : जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें एजेंसी से इस मामले में कुछ निर्देश लेने हैं. जिसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा कि ED को केस की जांच में और कितना समय लगेगा .कोर्ट ने संभावित समय की जानकारी मांगी. इसके साथ ही अदालत ने ED के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है. पिछले चार महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद IAS पूजा सिंघल ने झारखंड उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले रांची ED की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा की बेल पिटीशन ख़ारिज करते हुए उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
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5 मई को ईडी ने की छापेमारी
बता दें कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है. ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी.
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