Ranchi: सस्पेंड IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर रांची ईडी(ED) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में IAS पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया. वहीं ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर किया था. जिसके बाद ईडी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर ली थी. गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ की गई थी. जिसके बाद 25 मई को उसे कोर्ट में पेशी किया गया था. जहां से पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. तब से वो जेल में ही बंद है. इन 60 दिन में ईडी ने पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
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वकील के माध्यम से बेल पिटीशन दायर किया गया
बता दें कि पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी(Advocate Vishwajit Mukherjee) के माध्यम से बेल पिटीशन (Bail Petition) फाइल किया है. उन्होंने अपनी जमानत अर्जी में कई बातों का उल्लेख किया है. वकील ने बताया कि समय-समय पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले(Money Laundering Cases) में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से अदालत में पेशी करवाई जा रही है. ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में उनकी पेशी हो रही है.
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5 मई को छापेमारी कर 19.31 करोड़ नकद बरामद किया था
बता दें कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी (Raid)की थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है. बता दें कि ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी.
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