Ranchi: निलंबित IAS पूजा सिंघल को झारखंड HC से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया. पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई थी.
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बेल पर सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने कहा कि वह लंबे समय से इस मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही हैं, और जमानत पर रिहा होने के बाद भी वह सहयोग करेंगी. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. इसके बाद ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
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इससे पहले जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 19 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान ED के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें एजेंसी से इस मामले में कुछ निर्देश लेने हैं. जिसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा कि ED को केस की जांच में और कितना समय लगेगा.कोर्ट ने संभावित समय की जानकारी मांगी थी. इसके साथ ही अदालत ने ED के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी. पिछले चार महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद IAS पूजा सिंघल ने झारखंड उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले रांची ED की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा सिंघल की बेल पिटीशन खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.