Ranchi : निलंबित IAS और मनरेगा घोटाला की प्रमुख आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अभिषेक झा के अधिवक्ता ने अपनी याचिका वापस(Withdrawal) ले ली है. अभिषेक झा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा. बता दें कि हाईकोर्ट में अभिषेक झा ने अपनी अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ED कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की थी. वहीं उन्होंने ED कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गये समन को भी चुनौती दी थी.
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रांची ED की कोर्ट ने खारिज कर दिया था अग्रिम जमानत याचिका
गौरतलब है कि इससे पहले 5 नवंबर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) को रांची ED की कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपी हैं. उनके विरुद्ध ED कोर्ट से समन जारी हुआ है. ED कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है.
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