Ranchi: नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के साथ यौन उत्पीड़न करने के दोषी रंजीत सिंह कोहली और उसकी मां कौशल रानी ने रांची सीबीआई कोर्ट के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट में दोनों दोषियों ने अपील दायर की है. रांची की सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है और वहीं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई है. दोनों दोषी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अपनी याचिका में दोनों आरोपियों ने कहा है कि वह शादीशुदा थे, लड़की पक्ष एवं सभी सम्मानित लोगों के समक्ष उनकी शादी हुई थी. वे तारा शाहदेव के साथ वैवाहिक जीवन में थे, ऐसे में उन पर आईपीसी की धारा 376 (2n) नहीं लगाया जाना चाहिए.
इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर : सरयू राय के आग्रह पर हाई कोर्ट के जस्टिस ने निर्माणाधीन बिरला मंदिर का लिया जायजा