Ranchi: टेरर फंडिंग के आरोपी TPC उग्रवादी विनोद गंझू की क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने विनोद गंझू की याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने केंद्र सरकार और NIA को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. विनोद गंझू ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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यह मामला चतरा जिले के टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या 22/2018 से जुड़ा हुआ है. जिसकी जांच NIA कर रही है. इस केस में आधुनिक पावर के अधिकारी संजय कुमार जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, सुभान मियां, विदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, अजय सिंह भोक्ता समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. जांच के बाद मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल, बीकेबी कंपनी के विनीत अग्रवाल और दुर्गापुर के व्यवसायी सोनू अग्रवाल के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. उक्त आरोपियों में से कई को झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है.
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