Ranchi : राज्य में लागू Jharkhand Taxtile, Apparel & Footwear Policy-2016 को लेकर गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है. फैसले के तहत पूर्व की नीति की जगह अब नई नीति अधिसूचित होने तक या अगले साल 18 सितंबर तक, जो भी पहले की अवधि हो, 2016 की ही नीति लागू रहेगी. इसके अलावा सरकारी राशि को बैंकों में जमा करने के लिए खाता खोला जायेगा, इसके लिए एक कमिटी भी गठित की जायेगी. कमिटी बैंकों के चयन को लेकर एक मापदंड तैयार करने का काम करेगी. कमिटी के अध्यक्ष वित्त विभाग के सचिव या विशेष सचिव होंगे.
मियाद 19 सितंबर 2021 तक ही थी
बता दें कि राज्य में उद्योगों को विस्तार देने के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय Jharkhand Taxtile, Apparel & Footwear Policy-2016 का गठन किया गया था. जिसकी प्रभावी तिथि 19 सितंबर 2021 तक ही थी, जो कि अब खत्म हो गयी है. नयी नीति वर्तमान समय तक अधिसूचित नहीं की गयी है. वर्तमान में इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. सरकार का मानना है कि इस दौरान राज्य में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों में किसी तरह की कोई परेशानी नही हो, इसके लिए यह फैसला हुआ है कि 19 सितंबर 2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा 18 सितंबर 2022 तक तक जो भी पहले हो, तक पूर्व की नीति ही लागू रहेगी.
सरकारी राशि रखने के लिए बैंकों का चयन करने की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में बैंकों के सरकारी खातों में सरकारी राशि रखने के लिए बैंकों का चयन करने की स्वीकृति दी गयी. बैंकों में सरकारी राशि रखने और खाता खोलने के लिए बैंकों के चयन के लिए मापदंड तय किया जायेगा. इसके लिए एक कमिटी बनायी जायेगी. कमिटी के अध्यक्ष वित्त विभाग के सचिव या विशेष सचिव होंगे. वहीं सदस्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और नाबार्ड के महाप्रबंधक को शामिल किया गया है. वहीं सदस्य सचिव के तौर पर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव होंगे.
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जानिये, कैबिनेट के लिये गये अन्य फैसले को
- सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश पर उपसमाहर्ता पद पर पकंज कुमार की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है. यह नियुक्ति 11 अगस्त 2010 के प्रभाव से लागू होगी.
- झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2021, झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इसी तरह झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गयी.
- जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का काम होता है. e-PoS मशीन आपूर्ति का काम मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है. दोनों कंपनियो से ही आगामी 3 वर्षों तक e-PoS मशीनों की सर्विस लेने की अवधि विस्तार देने स्वीकृति दी गयी.
- झारखंड चिकित्सा शिक्षा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
- National Geographic द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार कुल 2 करोड़ 37 लाख रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा इसमें जीएसटी भी शामिल होगा.
- राज्य में हरा राशन कार्ड धारितों को अब “आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना” एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा. यह वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए होगा. हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
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