Koderma : नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी संजय यादव झुमरीतिलैया निवासी को 22 वर्ष सश्रम कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया. बताते चले कि बीते 8 अगस्त 2019 को गझण्डी की 13 वर्षीय नाबालिग युवती से आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था,जिसके बाद पीड़िता के परिजन ने आरोपी के खिलाफ तिलैया थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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