Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने कोडरमा SDO द्वारा एक भूमि पर से कब्जा हटाये जाने के मामले सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी किए गए आदेश पर यथास्थिति बनाने रखने का आदेश दिया है. प्रार्थी संतोष कुमार की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा. उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को बताया कि संतोष कुमार विवादित भूमि पर एक ढाबा का संचालन कर रहे थे. लेकिन कुछ दिनों पूर्व SDO के आदेश से उनकी दुकान तोड़ दी गई. जबकि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और वर्ष 2020 में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद SDO ने दुकान तोड़ने का आदेश दे दिया.
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प्रार्थी की दुकान वापस बनाकर दें
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने मौखिक रूप से SDO के द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि प्रार्थी की दुकान वापस बनाकर दें. हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में न्यायालय आदेश पारित कर चुका है तो SDO को अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए. इस पूरे मामले में अदालत ने कोडरमा SDO से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है.
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