Ranchi: गढ़वा के रहने वाले राम लाल भुइयां की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा नगर परिषद से पूछा है कि गढ़वा में डंपिंग यार्ड बन रहा है, या ट्रीटमेंट प्लांट ? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने गढ़वा नगर परिषद को आठ मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही परियोजना की डीपीआर रिपोर्ट भी पेश करने को कहा.
इस मामले में अब आठ मई को सुनवाई होगी. सोमवार की सुनवाई के दौरान गढ़वा के सीओ अदालत में सशरीर हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि सुखवा गांव में डंपिंग यार्ड नहीं बन रहा, बल्कि ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है. इस पर अदालत ने नगर परिषद को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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प्रार्थी के अधिवक्ता ऋषि पल्लव ने अदालत को बताया कि नगर परिषद की ओर से गढ़वा में कचरा के लिए डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है. जहां यार्ड बनाया जा रहा हैं, वहां गांव है और सघन आबादी के साथ मंदिर और तालाब भी है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बिना जमीन चिह्नित किए ही डंपिंग यार्ड बनाना उचित नहीं है.