Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी DAV कपिलदेव स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मनोज सिन्हा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. मनोज सिन्हा की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने कोर्ट में पक्ष रखा. हाईकोर्ट ने तीस-तीस हजार के दो निजी मुचलकों पर मनोज सिन्हा को बेल दी है.
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स्कूल की नर्स ने लगाया था आरोपी
बता दें कि DAV कपिलदेव स्कूल की नर्स ने निलंबित प्रिंसिपल मनोज सिन्हा के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सुखदेव नगर थाना (Sukhdev Nagar Police Station) में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके बाद हंगामा हुआ था. लगातार निलंबित प्रिंसिपल मनोज सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी. मामला दर्ज होने के बाद से मनोज सिन्हा फरार चल रहे थे. पुलिस ने उन्हें 29 मई 2022 को जमशेदपुर से उन्हें गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.
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