Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पीयूष कुमार के द्वारा उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका को ख़ारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया है. इससे पहले सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. पीयूष कुमार ने रिट याचिका दाखिल कर अदालत से यह गुहार लगाई थी कि उम्र सीमा में छूट दी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है. बता दें कि JSSC के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.
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