Ranchi: तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ED के अधिकरियों पर एसटी-एससी थाना में दर्ज मामले के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ED के अधिकारियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. ED के अधिकारियों की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. ईडी की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने पक्ष रखा.
दरअसल दिल्ली में हुई छापेमारी के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों कपिल राज, देवब्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य के खिलाफ 31 जनवरी को एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ये सभी ईडी के जोनल कार्यालय रांची के अधिकारी हैं.
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