Ranchi : झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. भाजपा विधायक समरी लाल की ओर से उपस्थित गवाह सजना राम का बयान अदालत के समक्ष दर्ज हुआ. गवाही के दौरान सजना राम से पूछा गया कि आपको राजस्थान से अंग्रेज यहां लेकर आए और तब से आप यहीं रह रहे हैं, क्या इसका कोई प्रणाम आपके पास है. जिस पर उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रणाम उनके पास नहीं है. इसके साथ ही उनसे और भी कई सवाल किए गए. अब अगले गवाह की गवाही शुक्रवार को होगी. याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. वहीं समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.
समरी लाल के निर्वाचन को दी है चुनौती
वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और बीजेपी के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे. मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया. जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है. इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है.
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