LagatarDesk : यदि आप भी चेक से पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल चेक फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसको देखते हुए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू किया था. रिजर्व बैंक ने इसे 1 जनवरी 2021 को ही लागू किया था. लेकिन कई बैंकों के लिए यह अनिवार्य नहीं था. इस बीच फिर से चेक फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं. जिसको देखते हुए आरबीआई ने 15 अगस्त से पीपीएस को अनिवार्य कर दिया है.
50 हजार से अधिक के चेक इश्यू पर लागू होगा पीपीएस
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि 50,000 रुपये या इससे ज्यादा रकम के चेक इश्यू करने वाले सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए इस सुविधा को लागू किया गया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक अपनी ओर से इस सुविधा को 5 लाख रुपये या इससे अधिक रकम के लिए अनिवार्य कर सकते हैं.
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इंडियन बैंक ने ग्राहकों को भेजा अलर्ट
आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, इंडियन बैंक ने चेक के जरिए 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा के पेमेंट पर इस सुविधा को लागू कर दिया गया है. इंडियन बैंक ने इसे 15 अगस्त से अनिवार्य कर दिया है. इस बदलाव को लेकर बैंक अपने ग्राहकों को अलर्ट भेजना शुरू भी कर दिया है. बैंक ने ग्राहकों को मैसेज किया है कि 15 अगस्त 2021 से 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा के चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू कर दिया जायेगा.
ग्राहकों को बैंक को देनी होगी ये जानकारी
इंडियन बैंक ने कहा है कि यदि ग्राहक 2 लाख या उससे अधिक पेमेंट करते है तो उन्हें कुछ जानकारी बैंक को देनी होगी. ग्राहकों को अपना बैंक अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक इश्यू डेट, ट्रांजैक्शन कोड और एमआईसीआर कोड बैंक को देने होंगे. ये सारी जानकारी चेक क्लियरिंग को भेजे जाने के 24 घंटे पहले शेयर करना होगा. बैंक ग्राहक इन जानकारियों को वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग या होम ब्रांच जाकर दे सकते हैं.
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क्या है पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम?
पीपीएस को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा तैयार किया गया है. यह एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें ग्राहकों को अपने बैंकों को चेक के जरिये किये गये लेनदेन के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी. इसके बाद बैंक चेक का पेमेंट क्लियरिंग के समय इस डिटेल को मिलायेंगे. यदि इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है या डिटेल मैच नहीं हुआ तो पेमेंट को रोक दिया जायेगा.
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