Ranchi:राजधानी के वैसे जलाशयों जिसके किनारे जमीनों का अतिक्रमण किया गया है, उसपर रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है. मंगलवार को कार्रवाई की शुरूआत हिनू नदी के आसपास के इलाके से की गयी है. वहीं आज नगर आयुक्त के कोर्ट में अतिक्रमण कर अवैध संरचना से जुड़े 250 केसों की सुनवाई की गयी. जिसमें हिनू नदी के किनार के 90, कांके डैम के 85, बड़ा तालाब के 45 और अपर बाजार के 50 के अतिक्रमण मामले में सुनवाई की गयी.
इन सभी को पहले ही निगम द्वारा नोटिस भेजा गया है. निगम द्वारा इनसे पक्ष मांगा गया था. पक्ष रखने की अंतिम तिथि गुरूवार यानी 22 जुलाई तक हैं. निगम का कहना है कि इस अवधि तक अगर संबंधित लोग अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो निगम टाउन प्लानर के रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई करेगा.
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राजधानी के नदी किनारे हुई अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर मंगलवार को निगम सभागार में रांची डीसी और नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक आयोजित की गई. बैठक में वाटर बॉडीज के अतिक्रमण और अनाधिकृत भवन के निर्माण की समीक्षा की गई. निर्णय लिया गया कि एसडीओ, डीएसपी, टाउन प्लानर, संबंधित सीओ एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से वैसे अनाधिकृत और अतिक्रमण भवनों को चिन्हित करेंगे जो नदी सीमा के 15 मीटर के दायरे में है.
चिन्हित किए गए मकानों की संरचना को हटाने की कार्यवाही यह टीम करेगी. इस कार्य में पुलिस बल के लिए डीएसपी एवं सार्जेंट मेजर सहयोग करेंगे. नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि बैठक में बड़ा तालाब, हिनू नदी, हरमू नदी, कांके डैम एवं अपर बाजार में अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण पर चर्चा की गई. इस काम को पूरी दृढ़ता के साथ तेजी से करने का निर्देश दिया गया. साथ ही निर्णय लिया गया कि नदी के संपूर्ण एलाइनमेंट के मूल स्वरूप एवं वर्तमान स्वरूप की जानकारी लेने के लिए निगम अब थर्ड पार्टी का सहारा लेगा. थर्ड पार्टी का चयन अगले एक हफ्ते में किया जाएगा.
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