केंद्रीय परीक्षा समिति, झारखंड ने जारी किया एग्जाम प्रोग्राम, 16 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रमंडल मुख्यालयों में होगी परीक्षा. इस एग्जाम का परिणाम उनके सर्विस बुक में जोड़ा जाएगा, जिसका आगे प्रमोशन में मिलेगा लाभ
शुभम संदेश एक्सक्लूसिव
Kaushal Anand
Ranchi: राज्य की हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे कामों और योजनाओं को सुदूर ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए अब राज्य सरकार के गजेटेड ऑफिसर और कर्मियों को ट्राइबल लैंग्वेज समेत कुल 10 विषयों में डिपार्टमेंट एक्जाम देना होगा. यह परीक्षा 16 जनवरी से 24 जनवरी तक सभी प्रमंडल के मुख्यालय में आयोजित होगा. इसके लिए केंद्रीय परीक्षा समिति, झारखंड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह परीक्षा न केवल सरकार के द्वारा चलायी जा रही स्कीम को गांव-गांव तक ले जाने की दिशा में लाभकारी सिद्ध होगा बल्कि अफसर और कर्मियों के सर्विस बुक में भी जुड़ेगा. इसका फायदा उन्हें उनके प्रमोशन में लाभ मिलेगा. मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मौंके पर यह कह चुके हैं कि सरकार की योजनाओं को लाभ ग्रामीणों या अंतिम पायदान में बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके स्थानीय भाषा में समझाना होगा. तभी सरकार की योजनाएं सफल होंगी. अब जाकर सरकार के निर्देश पर केंद्रीय परीक्षा समिति ने परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है.
इन जनजातीय भाषा में एक का चयन करना होगा अनिवार्य
अफसर एवं कर्मियों को जनजातीय भाषा संभाली, मुंडारी, उरांव, कुडुख और हो में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा. एक भाषा में परीक्षा देना सभी अफसर और कर्मियों को चुन कर अपना आवदेन देना होगा.
हिंदी (सभी के लिए)
इन विषयों में आठ का विषय का करना होगा चयन
विकास : गजेट राज्य ऑफिसर के लिए
विधि भाग-2 : वित्त सेवा के ऑफिसर के लिए
विधि पत्र -1 : भारतीय आरक्षी सेवा के लिए
भू-राजस्व प्रणाली: वन सेवा के अफिसरों के लिए
विधि भाग-1 पेपर वन : भारतीय वन सेवा ऑफिसर के लिए
लेखा पत्र-1 : झारखंड सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के अफसरों के लिए
बजट एवं संविधान तथा निर्माण लेखा : अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षकों के लिए
विधि भाग -वन : सिनियर जिला लोकअभियोजक
बजट एंड वकर्स एकाऊंट : सिनियर ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स
एक्साईज एंड क्रिमिनल्स लॉ : एक्साईज सर्विसेज के लिए
प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि : न्यायिक सेवा के अफसरों के लिए
शैक्षणिक विकास : झारखंड एजुकेशनल ऑफिसर के लिए
विधि और नियामवली: झारखंड रजिट्रेशन सर्विस के ऑफिसर के लिए
सामान्य विधि : को-ऑपरेटिव सर्विस के लिए
विभागीय कार्य : झारखंड नेशनल सेविंग सर्विस
विधि भाग -1 वन : सिविल सर्विसेज ऑफिसर
शिक्षा विधि : झारखंड एजुकेशन सर्विस
लेखा पार्ट वन : वित्त सेवा तथा सहायक एवं उपलेखा नियंत्रक के लिए
प्रिंसपल्स ऑफ पेनोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी : कारा सेवा के अफसरों के लिए
सेवा, शर्तें और संबद्ध विषय : अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षकों के लिए
पत्रकारिता सिद्धांत : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, रिपोर्टिंग और संपादन अफसरों के लिए
विभागीय विधि : झारखंड कल्याण सेवा के पदाधिकारियों के लिए
विधि पत्र-2 : भारतीय आरक्षी सेवा के अफसरों के लिए
विधि पत्र -2 : झारखंड आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों के लिए
लेखा पत्र -2 : झारखंड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अफसरों के लिए
उत्पाद नियम एवं प्रकिया : उत्पाद सेवा के अफसरों के लिए
उच्च न्यायालय सामान्य नियम एवं आदेश -न्यायिक सेवा के अफसरों के लिए
विधि भाग-वन : भारतीय वन सेवा के अफसरों के लिए
लेखा तथा वित्त नियमावली – सभी अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षणो के लिए
विधि भाग-2 : वित्त सेवा के अफसरों के लिए
नहर विधि-ए: लोक निर्माण, सिंचाई, नदी घाटी योजना एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंत्रण सेवा के अफसरों के लिए
कारा प्रशासन : कारा सेवा के अफसरों के लिए
सेवा, नियम और लेखा : झारखंड शिक्षा सेवा के अफसरों के लिए
राजस्व विधि : सहकारिता सेवा के लिए
लेखा भाग-2 : वित्त सेवा तथा सहायक एवं उप-लेख नियंत्रकों के लिए
लेखा : कृषि सेवा के अफसरों के लिए
लेखा : मत्स्य विकास अफसरों के लिए
लेखा : माप एवं तौल सेवा के अफसरो के लिए
वन विधि : वन सेवा के अफसरों के लिए
दृश्य एवं प्रचार-झारखंड सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के अफसरों के लिए
विधि भाग-2 : सिविल ऑफिसर के लिए
विधि भाग-2 : भारतीय वन सेवा के अफसरों के लिए
भाषा मौखिक एवं व्यावहारिक : निबंधन सेवा के अफसरों के लिए
सांख्यिकी भाग-1 : झारखंड सांख्यिकी सेवा के अफसरों के लिए
लेखा भाग -2 : वित्त सेवा के अफसरों तथा सहायक और उपलेखा नियंत्रको के लिए
अंकेक्षण तथा लागत लेखा : अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षको के लिए
लेखा : उत्पाद सेवा के अफसरों के लिए
प्रकिया एवं लेखा : वन सेवा के अफसरों के लिए
नहर विधि बी : लोक निर्माण, सिंचाई, नदी घाटी योजना, लघु सिंचाई विभाग के अभियंत्रण सेवा के अफसरों के लिए
विधि : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंत्रण सेवा के अफसरों के लिए
लेखा : वरीय जिला अभियोजकों के लिए
लेखा : भारतीय आरक्षी सेवा के अफसरों के लिए
लेखा : झारखंड आरक्षी सेवा के अफसरों के लिए
विधि भाग -2 : सिविल सर्विसेज के लिए
लेखा : सहकारिता सेवा के लिए
सांख्यिकी भाग -2 : झारखंड सांख्यिकी सेवा के अफसरों के लिए
विधि-कारा सेवा के अफसरों के लिए
विकास और पर्यावरण : भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए
लेखा : सिविल सर्विसेज के लिए, पशुपालन सेवा, चिकित्सा सेवा, कारा सेवा, सांख्यिकी सेवा, बाल विकास परियोजना, औषधि नियंत्रण सेवा, कल्याण सेवा, अग्र परियोजना एवं समकक्ष, सामाजिक सुरक्षा सेवा तथा नियोजन सेवा के अफसरो के लिए
विधि-1 : वित्त सेवा के अफसरों के लिए
लेखा : सिविल सर्विस, पशुपालन सेवा, निबंधन सेवा, चिकित्सा सेवा, कारा सेवा, झारखंड सांख्यिकी सेवा, बाल विकास परियोजना सेवा, औषधि नियंत्रण सेवा, कल्याण सेवा और अग्र परियोजना एवं समकक्ष, सामाजिक सुरक्षा सेवा, नियोजन सेवा अफसरों के लिए.
विधि भाग : वित्त सेवा के अफसरों के लिए
नहर विधि सी : सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंझा सेवा अफसरों के लिए
कंप्यूटर : वित्त सेवा एवं पशुपालन सेवा के अफसरों के लिए
नोट : सभी विषयों के विषय कोड भी जारी कर दिया गया है. जिसमें अपनी सेवा के अनुसार एक ट्राइबल लैंग्वेज, हिंदी समेत कुल 10 विषयों को आवेदन पत्र समिट करना है.