Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट में रिम्स ट्यूटर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद रिम्स को लिखित बहस कोर्ट में दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है.
इसे भी पढ़ें- विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा से क्यों कतरा रही भाजपा?
दरअसल रिम्स की ही एक ट्यूटर डॉ रेखा शर्मा ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दाखिल की है जिसमें रिम्स की नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है. इनकी नियुक्ति वर्ष 2007-08 में उनकी ट्यूटर पद पर हुई है लेकिन रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली में ट्यूटर का पद तीन साल तक के लिए ही माना गया है, इसके बाद रिम्स की ओर से ट्यूटर पद पर नियुक्ति प्रारंभ की गई है और पुराने लोगों को हटाने की बात कही जा रही है.
इसे भी पढ़ें- लातेहारः पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम, 8 केन बम बरामद
सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि उसकी नियुक्ति नियमावली बनने से पहले हुई है और इस पद के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं थी. ऐसे में इन लोगों पर रिम्स की नई नियमावली लागू नहीं होती है. इस दौरान प्रार्थी की ओर से लिखित बहस भी अदालत में दाखिल किया गया. इस मामले में अदालत रिम्स से ट्यूटर को हटाने पर पहले ही रोक लगा चुकी है.
इसे भी देखें-