NewDelhi : अनिल देशमुख मामले में सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है.
देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की है. याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे. महाराष्ट्र सरकार के अलावा अनिल देशमुख ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच करने का दिया था आदेश
परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया था. परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. परमबीर के आरोपों के अनुसार, देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दे रखा था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद नैतिक आधार पर अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
हाईकोर्ट में परमबीर सिंह को भी लगाई थी फटकार
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए पूछा था कि अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज गई. कोर्ट ने सिंह से कहा आप जैसा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है. जब तक FIR दर्ज नहीं होती है, तब तक सीबीआई जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है?
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